Widow Pension – Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की विधवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विधवा पेंशन योजना लागू की है। यह योजना महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पति की मृत्यु से घर की आय और स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह योजना विधवाओं को एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस सहायता से विधवाएं अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकेंगी, और सम्मानपूर्वक अपना जीवन फिर से शुरू कर सकेंगी। यह योजना सरकार की अपने विधवा नागरिकों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है और एक बेहतर भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करती है।
लाभ:
- मासिक वित्तीय सहायता: ₹1,000/-
पात्रता:
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अपवाद:
- आवेदक राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना से पेंशन नहीं ले रही होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन):
- आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- नीचे दिए गए विवरण प्रदान करें:
- व्यक्तिगत विवरण।
- बैंक विवरण।
- आय विवरण।
- नीचे दिए गए दस्तावेज़ अपलोड करें:
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- जन्म/आयु प्रमाण पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- घोषणा पत्र।
- सबमिट पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र (शैक्षिक रिकॉर्ड/चिकित्सक द्वारा प्रदत्त)।
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त)।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत द्वारा)।
- आधार कार्ड/आधार पंजीकरण संख्या (आयु और निवास के लिए अलग प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं)।
- बैंक खाता विवरण के साथ IFSC कोड की फोटोकॉपी।
- मोबाइल नंबर।
- राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना से पेंशन न लेने संबंधी घोषणा पत्र।