Viklang Bharan Poshan Anudaan

विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना

उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में दृष्टिहीन, बधिर और शारीरिक रूप से विकलांग, असहाय व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जो अपने जीवन-यापन के लिए स्वयं कोई साधन नहीं जुटा सकते और न ही मेहनत वाला कोई कार्य कर सकते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत भरण-पोषण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसे सामान्यतः विकलांग पेंशन के रूप में भी जाना जाता है।

लाभ:

  1. दिव्यांग व्यक्तियों को ₹1,500/- प्रति माह पेंशन।
  2. कुष्ठ रोग मुक्त दिव्यांग व्यक्तियों को ₹1,500/- प्रति माह।
  3. 0-18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों के माता-पिता को ₹700/- प्रति माह।
  4. मानसिक रूप से विकलांग पति/पत्नी को ₹1,500/- प्रति माह।

पात्रता:

  1. आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो, जिसका प्रमाण मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  2. आवेदक की आय का कोई साधन न हो या वह बीपीएल चयनित परिवार से संबंधित हो, या उसकी मासिक आय ₹4,000/- तक हो।
  3. यदि आवेदक का पुत्र/पोता 20 वर्ष से अधिक आयु का है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो वह भी इस अनुदान के लिए पात्र होगा।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड।
  2. बीपीएल राशन कार्ड या तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
  3. बैंक खाता विवरण।
  4. ग्राम प्रधान/जिला पंचायत अध्यक्ष/सभासद नगर पालिका/ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार की फोटो।
  5. वोटर आईडी कार्ड।
  6. मोबाइल नंबर।
  7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र।

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