Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र लाभार्थियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित करेगी। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लाभ:

  • मासिक पेंशन: ₹1,000/-

पात्रता:

  1. आवेदक की आयु 60 से 150 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए या उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460/- तक होनी चाहिए।

अपवाद:

  1. यदि आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन):

  1. आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. “वृद्धावस्था पेंशन” विकल्प का चयन करें।
  3. “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  4. आवेदक को फॉर्म भरकर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
  5. आवश्यक दस्तावेज़ (फोटो और आयु प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
  6. सबमिट पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. आय प्रमाण पत्र।
  3. आयु प्रमाण पत्र।

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