Toolkit Scheme (UKBOCWWB)
टूलकिट योजना (UKBOCWWB)
उत्तराखंड
योजना का उद्देश्य
“टूलकिट योजना” उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCWWB), श्रम विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को टूलकिट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता जीवनकाल में केवल एक बार ही दी जाएगी।
योजना के लाभ
- पंजीकृत श्रमिकों को टूलकिट खरीदने के लिए अधिकतम ₹10,000/- तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- श्रमिकों को आवश्यक वस्तुओं जैसे हाथ के दस्ताने, निर्माण उपकरण आदि के साथ टूलकिट प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन या निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- आवेदक उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- पंजीकरण के तीन महीने बाद ही आवेदक योजना के लाभ के लिए पात्र होगा।
- आवेदक का बोर्ड के साथ सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
नए पंजीकरण के लिए:
- पासपोर्ट आकार की फोटो (2)
- आयु प्रमाण पत्र
- पिछले एक वर्ष में 90 दिन श्रमिक के रूप में कार्य का प्रमाण पत्र
- नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्माण श्रमिक का हलफनामा
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
- नामांकित व्यक्ति का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
- बैंक खाता विवरण
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
योजना के लाभ के लिए:
- श्रमिक का पंजीकरण पहचान पत्र/लेबर कार्ड
- श्रमिक का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण/पासबुक की प्रति
- अन्य आवश्यक दस्तावेज