Teelu Rauteli Special Pension Scheme

तेलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
उत्तराखंड

तेलू रौतेली विशेष पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है, जो कृषि कार्यों या कृषि से संबंधित व्यवसायों में संलग्न हैं। इस योजना के तहत, राज्य सरकार विकलांग किसानों को ₹1200 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना की पृष्ठभूमि

यह योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू हुई है और इसे उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना का नाम तेलू रौतेली, जो 17वीं सदी की एक महिला योद्धा और लोक नायिका थीं, के नाम पर रखा गया है। वह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के गुड़ाड गांव (परगना चौंदकोट) की निवासी थीं और 15 से 20 वर्ष की उम्र के बीच उन्होंने सात युद्ध लड़े।

लाभ

  • इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को ₹1200 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह सहायता उन विकलांग महिलाओं और पुरुषों को दी जाती है जो कृषि कार्यों या कृषि से संबंधित व्यवसायों में संलग्न हैं।

पात्रता मानदंड

  • आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्यों या कृषि व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास 20% से 40% विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड।
  2. आयु प्रमाण पत्र।
  3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 20% से 40% विकलांगता प्रमाणपत्र
  4. बैंक खाता विवरण।
  5. ग्राम प्रधान / जिला पंचायत अध्यक्ष / सभासद नगर पालिका / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो।
  6. मतदाता पहचान पत्र।

यह योजना विकलांग किसानों के लिए उनके जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने का एक सशक्त प्रयास है।

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