Raja Harishachandra Shramik Mratak Antyeshti Sahayata Yojana
राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृत्यु अंतिम संस्कार सहायता योजना (RHSMASSSY)
राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृत्यु अंतिम संस्कार सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य उन पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों का समर्थन करना है, जो सेवा के दौरान निधन हो जाते हैं, ताकि इस कठिन समय में उनकी वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।
लाभ
- वित्तीय सहायता: ₹10,000/-
योग्यता मानदंड
- श्रमिकों का कार्यस्थल कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- श्रमिक का मासिक वेतन (बुनियादी वेतन और महंगाई भत्ता सहित) ₹15,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।
- श्रमिक के निधन की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- वित्तीय सहायता का भुगतान:
- श्रमिक की पत्नी को।
- आश्रितों (पुत्र/अविवाहित पुत्री) को।
- माता/पिता को, यदि श्रमिक अविवाहित था।
आवश्यक दस्तावेज़
- ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
- लाभार्थी के बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (IFS कोड के साथ)।
- राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी रिकॉर्ड की फोटोकॉपी जो आश्रित के साथ संबंध की पुष्टि करता हो।
- रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र।
यह योजना समय पर समर्थन प्रदान करने और परिवारों के लिए वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है, ताकि वे अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार को बिना किसी अतिरिक्त चिंता के कर सकें।