Old Age Pension Scheme

वृद्धावस्था पेंशन योजना
उत्तराखंड

योजना का उद्देश्य
वृद्धावस्था पेंशन योजना, उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित, 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता बुजुर्गों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सबसे कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

योजना के लाभ

  • मासिक पेंशन: ₹1,500/- (एक हज़ार पाँच सौ रुपये)।

पात्रता मानदंड

  1. लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. लाभार्थी का बीपीएल परिवार से होना या मासिक आय ₹4,000/- तक होनी चाहिए।
  3. यदि लाभार्थी के पुत्र/पौत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक है लेकिन वे भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो भी लाभार्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
  4. ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो बीपीएल परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा पेंशन की पूरी राशि प्रदान की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. बीपीएल राशन कार्ड
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. जन्म प्रमाण पत्र
  6. पता प्रमाण
  7. बैंक खाता विवरण
  8. जाति प्रमाण पत्र

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