Nirmaan Kamgar Mrtyu Va Divyangta Sahayta Yojana

निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना

विवरण:
निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लाभ:

  1. दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए लाभ:
    • कुल राशि: ₹5,25,000/-
    • निर्भर व्यक्तियों को: ₹5,00,000/- (लगभग ₹9,395/- प्रति माह, 5 वर्षों के लिए)
    • अंतिम संस्कार के लिए: ₹25,000/- एकमुश्त
  2. प्राकृतिक कारणों से मृत्यु के लिए लाभ:
    • कुल राशि: ₹2,25,000/-
    • निर्भर व्यक्तियों को: ₹2,00,000/- (लगभग ₹8,736/- प्रति माह, 2 वर्षों के लिए)
    • अंतिम संस्कार के लिए: ₹25,000/- एकमुश्त
  3. कार्य स्थल पर मृत्यु के लिए लाभ:
    • कुल राशि: ₹1,00,000/- एकमुश्त
  4. दिव्यांगता के लिए लाभ:
    • 100% स्थायी विकलांगता: ₹4,00,000/- (लगभग ₹9,172/- प्रति माह, 4 वर्षों के लिए)
    • 50% से 99% स्थायी विकलांगता: ₹3,00,000/- (लगभग ₹8,953/- प्रति माह, 3 वर्षों के लिए)
    • 26% से 49% स्थायी विकलांगता: ₹2,00,000/- (लगभग ₹8,736/- प्रति माह, 2 वर्षों के लिए)

योग्यता:

  • आवेदक/लाभार्थी को श्रम विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  • केवल परिवार के सदस्य मृत्यु लाभ प्राप्त कर सकेंगे:
    • आश्रित माता-पिता
    • पति/पत्नी
    • पुत्री
    • पुत्र (21 वर्ष से कम आयु का)
  • आत्महत्या के मामले में मृत्यु लाभ लागू नहीं होगा।
  • हत्या, सांप के काटने, बिजली गिरने, प्रसव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु को सामान्य मृत्यु माना जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • मृत्यु प्रमाणपत्र: ऑनलाइन मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति।
  • बैंक खाता की फोटोकॉपी: आवेदक के आधार से लिंक किए गए बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी।
  • ID कार्ड की फोटोकॉपी: आवेदक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
  • दुर्घटना रिपोर्ट:
    • पंजीकृत कामगार: प्राथमिक सूचना रिपोर्ट/पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक हैं।
    • अपंजीकृत कामगार: दुर्घटना का सबूत जैसे प्राथमिक सूचना रिपोर्ट या कार्यस्थल की दुर्घटना रिपोर्ट।
  • विकलांगता संबंधी दस्तावेज़:
    • विकलांगता प्रमाण पत्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट।
  • स्व-घोषणा: सभी पंजीकृत कामगार/आवेदक को यह स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने समान राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ नहीं लिया है।