National Family Benefit Scheme – Uttar Pradesh
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) को उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2016 में शुरू किया था। इस योजना के तहत, उन परिवारों को एकमुश्त राशि के रूप में मुआवजा प्रदान किया जाता है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए योजना के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है, और इसके लिए कोई ऑफलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है।
मुख्य विशेषताएँ:
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए है। यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार के अगले मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदनकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो उसे मुआवजा नहीं मिल सकता। मुआवजे की राशि 30,000 रुपये है, जो पहले 20,000 रुपये थी। इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है और इसके लिए कोई ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुआवजे की राशि केवल परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ही दी जाएगी।
लाभ:
इस योजना के तहत सरकार प्रति परिवार 30,000 रुपये मुआवजे के रूप में देगी। पहले मुआवजे की राशि 20,000 रुपये थी, जिसे 2013 के बाद संशोधित कर 30,000 रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत, कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद जो व्यक्ति परिवार का मुखिया बनने का पात्र होता है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार से निर्धारित मुआवजा प्राप्त कर सकता है।
पात्रता:
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक का परिवार शहरी क्षेत्र से है, तो उसकी वार्षिक आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि परिवार ग्रामीण क्षेत्र से है, तो आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत परिवार को केवल उस स्थिति में सहायता प्रदान की जाएगी जब परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य का निधन हो जाए।
आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड (BPL कार्ड)
- गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र