Mukhyamantri Svadeshi Gau Samvardhan Yojana
मुख्यमंत्री स्वदेशी गाय संवर्धन योजना
विवरण:
“मुख्यमंत्री स्वदेशी गाय संवर्धन योजना” का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाना है। यह योजना राज्य के बाहर से स्वदेशी सुधारित नस्ल की गायों की खरीद को प्रोत्साहित करती है। इस योजना का लक्ष्य स्वदेशी सुधारित नस्ल की गायों की संख्या बढ़ाना, उनके प्रजनन में सुधार करना, और पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
लाभ:
- कुल लागत का 40% अनुदान (अधिकतम ₹80,000) जो गायों की खरीद, परिवहन, बीमा, चारा काटने की मशीन, और शेड निर्माण के लिए है।
- एक इकाई में 02 स्वदेशी सुधारित नस्ल की गायें शामिल हैं, जिसकी लागत लगभग 2 लाख है।
- अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से एक महीने के भीतर जारी किया जाएगा।
योग्यता:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दूध उत्पादक/पशु पालक के पास जानवरों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान/शेड होना चाहिए।
- दूध उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से 02 से अधिक स्वदेशी सुधारित नस्ल की गायें नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को राज्य के बाहर से स्वदेशी सुधारित नस्ल की गायें खरीदनी चाहिए।
- गायें पहले या दूसरे ब्रीडिंग के चरण में होनी चाहिए और रोग-मुक्त तथा स्वस्थ होनी चाहिए।
- सभी खरीदी गई गायों का 03 वर्षों के लिए पशु बीमा कराना अनिवार्य है।
- गायों को खरीदने के लिए परिवहन बीमा भी अनिवार्य है।
अपवाद:
- यदि संपत्ति को तीन वर्षों के भीतर बेचा या किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित किया गया, तो अनुदान की वसूली की जाएगी।
चयन प्रक्रिया के बाद:
- चयन पत्र प्राप्त होने के बाद, लाभार्थी को 02 महीने के भीतर स्वदेशी सुधारित नस्ल की गाय खरीदनी होगी।
- गायों की पहचान के लिए कानों में माइक्रोचिप्स या कान टैगिंग सिस्टम का उपयोग अनिवार्य है।
- सभी कानूनी औपचारिकताएं और रिकॉर्ड रखरखाव लाभार्थी द्वारा स्वयं किए जाएंगे।
- पहली चरण में चुने गए लाभार्थियों को गाय खरीदने के बाद अनुदान प्राप्त करने के लिए फिर से आवेदन करना होगा (अनुक्रमांक-2)।
आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन के लिए:
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
- नॉटेराइज्ड शपथपत्र (आवेदक के पास 02 से अधिक स्वदेशी सुधारित नस्ल की गायें नहीं हैं और उनके पास पशुपालन के लिए पर्याप्त स्थान है)।
- अनुदान वितरण के लिए:
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- गाय खरीदने की रसीद।
- परिवहन बीमा की छायाप्रति।
- परिवहन खर्च की रसीद।
- 03 वर्षों के लिए लागू पशु बीमा की छायाप्रति।
- चारा काटने की मशीन की खरीद की छायाप्रति।
- गायों के रखरखाव के लिए शेड के निर्माण की व्यय की छायाप्रति।
- दूध उत्पादक/पशुपालन लाभार्थी का आधार कार्ड।
- पहचान प्रमाण और पहचान संख्या (माइक्रोचिप्स/कान टैगिंग सिस्टम/किसी मान्यता प्राप्त पहचान प्रणाली द्वारा)।
- पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (जो विकास खंड के पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो)।
- नॉटेराइज्ड शपथपत्र (योजना के तहत स्थापित इकाई से संबंधित संपत्तियों को कम से कम अगले 03 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा)।
- बैंक पासबुक/रद्द चेक।
- चयन पत्र की छायाप्रति।