Mukhyamantri Mahalaxmi Kit Yojana
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना
उत्तराखंड
योजना का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना” माताओं और उनकी नवजात बच्चियों के स्वास्थ्य और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। इस योजना के तहत माताओं और उनकी बच्चियों को आवश्यक पोषण और देखभाल सामग्री प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य सुधारना है बल्कि पोषण की कमी को दूर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी है।
योजना के लाभ
माता के लिए:
- सूखे मेवे
- मोजे
- स्कार्फ
- तौलिया
- शॉल
- कंबल
- चादर
- सैनिटरी पैड
- सरसों का तेल
- साबुन
- नेल कटर
बेटी के लिए:
- सूती/गर्म टोपी
- मोजे
- कपड़ा
- तौलिया
- बेबी साबुन
- रबर शीट
- गर्म कंबल
- टीकाकरण कार्ड
विशेष ध्यान दें:
प्रत्येक किट माता और उनकी पहली दो बेटियों को दी जाएगी। यदि जुड़वां बेटियां होंगी, तो दोनों बच्चियों और उनकी मां को एक-एक किट प्रदान की जाएगी।
पात्रता मानदंड
माता के लिए:
- लाभार्थी उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी प्रसवोत्तर महिला होनी चाहिए।
- लाभार्थी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होनी चाहिए।
बेटी के लिए:
आवश्यक दस्तावेज
माता के लिए:
- प्रसवोत्तर महिला होने का चिकित्सकीय प्रमाण।
- पहचान पत्र।
बेटी के लिए:
- जन्म प्रमाणपत्र।