Mukhayamantri Saur Swarojgar Yojna
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना – उत्तराखंड
योजना का उद्देश्य:
यह योजना उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और छोटे उद्यमियों/व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना कोविड-19 के दौरान राज्य में लौटे प्रवासियों को भी अपने व्यवसाय/उद्यम को पुनः संचालित करने का अवसर प्रदान करती है।
लाभ:
- 70% ऋण (8% ब्याज दर) के साथ 25% सब्सिडी।
- शिक्षा का कोई प्रतिबंध नहीं।
- रोजगार सृजन।
पात्रता:
- आयु: आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं।
- स्थायी निवासी: आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बैंक डिफॉल्टर नहीं: आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- उद्योग का ज्ञान: आवेदक को प्रस्तावित व्यवसाय/उद्योग के संचालन का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए।
- अनुमति/स्वीकृति: यदि व्यवसाय के लिए किसी अनुमति/स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो वह संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
- विशेष श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र: भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
ऋण और अनुदान:
- बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की पहली किस्त के भुगतान के बाद, अनुदान की राशि संबंधित बैंक को एकमुश्त जारी की जाएगी।
- उद्यम/व्यवसाय के सफल संचालन के 2 वर्ष बाद यह अनुदान/अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में समायोजित की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज:
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- विस्तृत परियोजना विवरण।
- आवेदन शुल्क ड्राफ्ट प्रमाण पत्र।