Maternity Benefit Scheme (UKBOCWWB)

मातृत्व लाभ योजना (UKBOCWWB)
उत्तराखंड

योजना का उद्देश्य
“मातृत्व लाभ योजना” उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCWWB), श्रम विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता केवल दो बच्चों के जन्म के लिए दी जाती है। साथ ही, लाभार्थी को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए, और न ही उन्होंने किसी अन्य विभाग में इस प्रकार के लाभ के लिए आवेदन किया होना चाहिए।

योजना के लाभ

  1. इस योजना के तहत, महिला पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मातृत्व अवधि के दौरान ₹10,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  2. अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिए, आवेदन के साथ एएनसी कार्ड की प्रमाणित प्रति और चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

पात्रता मानदंड

  1. आवेदिका उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. आवेदिका महिला हो और किसी भवन या निर्माण कार्य में संलग्न हो।
  3. आवेदिका उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
  4. पंजीकरण के तीन महीने बाद ही लाभ के लिए पात्रता होगी।
  5. आवेदिका का बोर्ड के साथ सक्रिय सदस्यता होना आवश्यक है।
  6. लाभ के लिए आवेदन डिलीवरी की तारीख से दो महीने के भीतर सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।
  7. यह सहायता केवल दो बच्चों के जन्म पर ही दी जाएगी।
  8. लाभार्थी ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से समान लाभ प्राप्त नहीं किया हो और न ही किसी अन्य विभाग में इसके लिए आवेदन किया हो।

आवश्यक दस्तावेज
नए पंजीकरण के लिए:

  1. पासपोर्ट आकार की फोटो (2)
  2. आयु प्रमाण पत्र
  3. पिछले एक वर्ष में 90 दिन श्रमिक के रूप में कार्य का प्रमाण पत्र
  4. नोटरी द्वारा प्रमाणित श्रमिक का हलफनामा
  5. वोटर आईडी कार्ड
  6. राशन कार्ड
  7. स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
  8. नामांकित व्यक्ति का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
  9. बैंक खाता विवरण
  10. अन्य आवश्यक दस्तावेज

योजना के लाभ के लिए:

  1. श्रमिक का पंजीकरण पहचान पत्र/लेबर कार्ड
  2. आधार कार्ड की प्रति
  3. एएनसी कार्ड की प्रमाणित प्रति
  4. मातृत्व संबंधी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  5. स्वयं द्वारा लिखा गया प्रमाण पत्र कि लाभार्थी ने केंद्र/राज्य सरकार की किसी योजना से समान लाभ नहीं लिया है और न ही किसी अन्य विभाग में आवेदन किया है।
  6. स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
  7. अन्य आवश्यक दस्तावेज

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