Leprosy Pension Scheme

विवरण:
कुष्ठ रोग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसे उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हो गए हैं और जिनकी पारिवारिक आय उनके लिए पर्याप्त नहीं है।

लाभ:
इस योजना के तहत, कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए लाभार्थी को प्रति माह 3000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

पात्रता:

  • आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • कुष्ठ रोग के कारण किसी भी प्रतिशत की दिव्यांगता होनी चाहिए।
  • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा 46,080 रुपये है।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।

आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदन ऑनलाइन किया जाता है।
  • सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • वहां से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी: व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, आय विवरण और दिव्यांगता का वर्णन।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (फोटो, आयु प्रमाण पत्र, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र)।

आवश्यक दस्तावेज:

  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
  • जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

3 thoughts on “Leprosy Pension Scheme

  1. Your mean off explaining alll in this ost iis truly pleasant, every
    one be able tto easily unerstand it, Thankss a lot.

Comments are closed.