Krishak Durghatna Kalyan Yojana
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
उत्तर प्रदेश
विवरण:
इस योजना के तहत, किसानों की परिभाषा का विस्तार करते हुए खाता धारी और सह-खाता धारक के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे कमाने वाले सदस्यों को शामिल किया गया है जिनकी मुख्य आय कृषि से होती है। इसमें वे भूमिहीन व्यक्ति भी शामिल हैं जो किराए या हिस्से पर खेती करते हैं और जिनकी मुख्य आजीविका कृषि पर निर्भर करती है।
लाभ:
उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित वित्तीय सहायता या मुआवजा राशि किसानों को प्रदान करेगी यदि वे दुर्घटना के शिकार होते हैं:
- दो हाथ और पैर का नुकसान: ₹5 लाख
- एक हाथ और एक पैर का नुकसान: ₹5 लाख
- एक पैर और एक हाथ की विकलांगता: ₹2 से 3 लाख
- किसान की दुर्घटना में मृत्यु: ₹5 लाख तक का मुआवजा
- 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता: ₹1 से 2 लाख
- दुर्घटना के कारण आंख का नुकसान: ₹5 लाख तक की सहायता
यहां बताए गए दुर्घटनाओं के शिकार किसानों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा:
- गिरते पेड़ से हुए नुकसान और/या मृत्यु
- भू-स्खलन
- यात्रा के दौरान दुर्घटना
- बिजली गिरने से
- बाढ़ में बहने से
- जानवर के काटने से
- विद्युत करंट से
- आग में जलने से
- मकान ढहने से
- आतंकवादी हमले से
- लड़ाई में दुर्घटना
- गड्ढे में गिरने से
- डकैती में हत्या
योग्यता:
- 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना के शिकार किसानों के परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि आवेदक किसान दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है, तो उसके परिवार के सदस्यों (माता-पिता, पत्नी, बहू, पुत्र, पुत्री, पोता और पोती) को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य के वे किसान जो अपनी कृषि भूमि के मालिक नहीं हैं और किराए या हिस्से पर खेती करते हैं।
- 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़:
- (a) खाता की प्रमाणित प्रति, या
- (b) पंजीकृत पट्टा की प्रमाणित प्रति
- (c) बटाईदार के लिए निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण पत्र:
- (i) भूमि मालिक या उसके उत्तराधिकारी/कानूनी उत्तराधिकारी से एक प्रमाण पत्र कि दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति ने या जिसने विकलांगता प्राप्त की है, उसके खेत में कृषि कार्य किया है।
- (ii) यदि भूमि मालिक उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाए गए प्रमाण पत्र कि उक्त प्रभावित व्यक्ति भूमि मालिक के खेत में बटाई पर काम कर रहा था।
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- परिवार के सदस्यों का विवरण
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