Kaushal Vikas Yojana
कौशल विकास योजना
विवरण
यह योजना निर्माण श्रमिकों के बीच कौशल अंतर को दूर करने के लिए बनाई गई है, जो बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, ताकि उन्हें क्षमता विकास और तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर मिल सकें। वर्तमान में, निर्माण श्रमिक केवल नौकरी पर अनुभव पर निर्भर करते हैं और औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण बेहतर सेवाओं और उचित वेतन को प्राप्त नहीं कर पाते। इस योजना ने इस वित्तीय बाधा को पहचानते हुए प्रशिक्षण लागत और खोई हुई वेतन की भरपाई की पेशकश की है। इस वित्तीय अंतर को पाटकर, यह पहल व्यक्तियों को उनके कौशल स्तर और करियर की संभावनाओं को बढ़ाने का अवसर देती है।
लाभ
- प्रशिक्षण शुल्क और सामग्री: बोर्ड संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्यपुस्तकें और अन्य प्रशिक्षण से संबंधित स्टेशनरी के खर्चों की भरपाई करेगा।
- परीक्षा: प्रशिक्षण के बाद, एक आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- वेतन: यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उसे अक्षम श्रमिक के न्यूनतम वेतन के बराबर राशि वापस की जाएगी, लेकिन केवल पंजीकृत श्रमिक पात्र हैं, आश्रित नहीं।
पात्रता
- आवेदक स्वयं या उसके पति/पत्नी/पिता को पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए और उसकी योगदान अद्यतित होनी चाहिए।
- यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उसकी उम्र 18-35 वर्ष होनी चाहिए।
- आयु निर्भरताएँ:
- आश्रित पत्नी/अविवाहित बेटी की कोई आयु सीमा नहीं है।
- आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष है।
आवश्यक दस्तावेज
- पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
- अद्यतित योगदान के जमा की प्रमाण पत्र।
- विषय से संबंधित आवेदन पत्र।