Kanya Vivah Sahayta Yojana
कन्या विवाह सहायता योजना
विवरण
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों और पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों की विवाह योग्य बेटियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना अवैध प्रथाओं को रोकने के लिए वयस्क विवाह जैसे वैध प्रबंधों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत केवल वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक योग्य हैं जो बोर्ड के हाल के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं और जिनकी बेटियों की आयु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से कम नहीं होनी चाहिए।
पंजीकरण के बाद कम से कम 1 वर्ष (365 दिन) की सदस्यता अवधि पूरी कर चुके पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवाह के पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा, लेकिन सामूहिक विवाह के मामले में विवाह की तय तारीख से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
लाभ
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए, अपनी बेटी के विवाह के लिए ₹55,000/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹61,000/- की सहायता उपलब्ध होगी।
- सामूहिक विवाह के मामले में, यदि एक ही स्थान पर 11 जोड़ों का विवाह आयोजित किया जाता है, तो ₹65,000/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- सामूहिक विवाह आयोजकों को प्रति जोड़े ₹7,000/- खर्च की व्यवस्था की जाएगी।
- दुल्हन और दूल्हे के कपड़ों की खरीद के लिए प्रति व्यक्ति ₹5000/- राशि एक सप्ताह पहले पंजीकृत श्रमिक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह पर भी यह लाभ दिया जाएगा, यदि उसके माता-पिता ने इस श्रेणी में लाभ नहीं लिया हो।
- पुनर्विवाह के मामले में, यह लाभ केवल तब दिया जाएगा जब विवाह वैध रूप से तलाकशुदा हो या पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह किया गया हो।
योग्यता
- निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिनों की बोर्ड सदस्यता अवधि पूरी होनी चाहिए।
- विवाह के पूर्ण होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा और सामूहिक विवाह के लिए 15 दिन पहले।
- लाभार्थी श्रमिक की बेटी का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- यह लाभ अधिकतम 2 बच्चों के लिए सीमित है।
- योजना का लाभ तब मिलेगा जब बेटी और प्रस्तावित दूल्हा क्रमशः 18 और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों।
आवश्यक दस्तावेज
- संबंधित बेटी और दूल्हे की आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर की स्व-प्रमाणित प्रति।
- विवाह कार्ड, जिसे स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / पार्षद द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- यदि बेटी को गोद लिया गया है, तो उसके संबंधित रिकॉर्ड।
- लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का परिवार रजिस्टर / राशन कार्ड या समकक्ष रिकॉर्ड।
- दूल्हा और दुल्हन की फोटो की स्व-प्रमाणित प्रति, जो श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो।
- निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन काम करने का रोजगार / स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत श्रमिक को यह स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा कि उसने राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी समान योजना में लाभ नहीं लिया है।
- पुनर्विवाह के मामले में, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- यदि पंजीकृत श्रमिक को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी समान योजना में लाभ प्राप्त हुआ है, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।