General Pre Matric Scholarship-Uttar Pradesh

सामान्य वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति – उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने शिक्षा के महत्व को मान्यता देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कक्षा 9 और 10 में दाखिल होने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना शुरू की है। यह कार्यक्रम उन छात्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है जो आर्थिक समस्याओं के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई का सामना करते हैं। इस छात्रवृत्ति से छात्रों को स्कूल में बने रहने, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है।
लाभ
- पूरा कोर्स अवधि: ₹3,000/- प्रति वर्ष
पात्रता
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी सामान्य वर्ग से होना चाहिए।
- लाभार्थी ऐसे परिवारों से होना चाहिए जिनके सदस्य परंपरागत रूप से अस्पृश्य माने जाने वाले व्यवसाय में लगे हैं।
- माता-पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी के माता-पिता के सभी बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
- अभ्यर्थी की आयु सीमा 12 से 20 वर्ष (1 जुलाई के अनुसार) होनी चाहिए।
- इस छात्रवृत्ति के साथ अन्य छात्रवृत्तियां नहीं ली जा सकतीं (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
आवश्यक दस्तावेज़
- पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका।
- परिवार की आय प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें छात्रवृत्ति राशि जमा की जाएगी)।
- फीस रसीद संख्या (यदि लागू हो)।
- नामांकन संख्या।
- आधार कार्ड संख्या।
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
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