Free Motorized Tricycle Scheme for Persons with Disabilities

विवरण:
विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना का उद्देश्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जो विकलांगता के कारण चलने-फिरने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत, शारीरिक सीमाओं के कारण समाज में शामिल होने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है। इस पहल का उद्देश्य इन लोगों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना है, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता और भागीदारी मिले।
लाभ:
- इस योजना के तहत अधिकतम अनुदान राशि ₹25,000/– या मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की वास्तविक कीमत होगी, जो भी कम हो। नोट: यदि मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की कीमत ₹25,000/- से अधिक है, तो अतिरिक्त खर्च लाभार्थी को स्वयं उठाना पड़ेगा।
पात्रता:
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी को यह लाभ केवल एक बार प्राप्त हो सकता है।
- लाभार्थी को पहले भारत सरकार/स्थानीय निकायों/विधानसभा सदस्य निधि/अन्य सरकारी स्रोतों से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए।
- लाभार्थी को कम से कम 80% या उससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए और इसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
अपात्रता:
यदि किसी विकलांग व्यक्ति ने झूठी जानकारी, नकली रिकॉर्ड या अन्य तरीकों से मुफ्त में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल या संबंधित धन प्राप्त किया है, तो उसे सार्वजनिक धन (देयताओं की वसूली) अधिनियम, 1965 के अंतर्गत भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूला जाएगा और सभी सुविधाएं या अनुदान तुरंत रोक दिए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें और निर्देश पढ़ने के बाद सहमति दें।
- निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
- बुनियादी जानकारी
- पता
- जाति
- जाति प्रमाण पत्र
- व्यवसाय
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
- अंतिम प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- START संगठन द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र
- फॉर्म सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (केवल छात्रों के लिए अनिवार्य)
- यदि आवश्यक हो, तो अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करें।
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nksaua