Dr. APJ Abdul Kalam Shramik Pravidhik Shiksha Sahaayata Yojana
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना
योजना का उद्देश्य
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना (DAKSPSSY) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना श्रमिकों के बच्चों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर भविष्य निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए है।
लाभ
योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
- डिग्री कोर्स – ₹25,000/-
- डिप्लोमा कोर्स – ₹15,000/-
- प्रमाणपत्र कोर्स – ₹10,000/-
पात्रता
- श्रमिक का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अधिनियम, 1962 या कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- श्रमिक का मासिक वेतन (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) ₹15,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ निम्नलिखित कोर्स के लिए उपलब्ध होगा:
- डिग्री कोर्स: बी.टेक., एम.टेक., बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस, अन्य तकनीकी डिग्री कोर्स।
- डिप्लोमा कोर्स: पॉलिटेक्निक, पीजी डिप्लोमा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा), अन्य डिप्लोमा कोर्स।
- प्रमाणपत्र कोर्स: पॉलिटेक्निक, पीजी डिप्लोमा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा), अन्य डिप्लोमा कोर्स।
आवश्यक दस्तावेज़
- योजना से संबंधित ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की सत्यापित प्रति।
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (IFSC कोड सहित)।
- तकनीकी शिक्षा में प्रवेश का प्रमाण पत्र या अध्ययन का प्रमाण (फीस रसीद या अन्य दस्तावेज)।