Divyang Pension Yojana
दिव्यांग पेंशन योजना
विवरण
यह पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह सहायता उनके जीवनयापन में मदद करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि समय-समय पर बढ़ाई जाती है।
लाभ
- विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रति लाभार्थी ₹1,000/- प्रति माह की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।
योग्यता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विकलांगता की न्यूनतम प्रतिशतता 40% होनी चाहिए।
- यदि आवेदक पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य समान योजना के तहत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त कर रहा है, या सरकारी संस्थानों/घरों में निःशुल्क रखरखाव प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के भीतर होनी चाहिए (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460/- प्रति परिवार प्रति वर्ष)।
आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र