Divyang Boys/ Girls Marriage Incentive Grant
दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
उत्तराखंड
दिव्यांग विवाह, विवाह अनुदान
योजना का उद्देश्य
“दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान” योजना उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य उस जोड़े को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें एक दिव्यांग (विकलांग) व्यक्ति से शादी होती है।
लाभ
- लाभार्थियों को ₹25,000/- की राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता
युवकों (दूल्हे) के लिए:
- युवक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- युवक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम पाँच वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
- युवक या उसका साथी विकलांगता श्रेणी में होना चाहिए और कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
- युवक किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए।
- विवाह के समय युवक की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- युवक की शादी सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह के रूप में संपन्न होनी चाहिए।
- युवक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- युवक की पहले से कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए।
- युवक पर छेड़छाड़ या किसी अन्य आपराधिक मामले का आरोप नहीं होना चाहिए।
बालिकाओं (दुल्हन) के लिए:
- बालिका भारत की नागरिक होनी चाहिए।
- बालिका उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए या कम से कम पाँच वर्षों से राज्य में रह रही हो।
- बालिका या उसका साथी विकलांगता श्रेणी में होना चाहिए और कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
- बालिका किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- बालिका की शादी सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह के रूप में संपन्न होनी चाहिए।
- बालिका आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
- बालिका के पहले से कोई पति नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- अद्वितीय विकलांगता आईडी कार्ड की फोटो कॉपी (यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें)।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र/पाँच साल से राज्य में निवास का प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण की फोटो कॉपी।
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी।
- आयकर दाता न होने का स्व-घोषणा पत्र।
- आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने का स्व-घोषणा पत्र।
- पूर्व में पति या पत्नी न होने का स्व-घोषणा पत्र।