Dattopant Thengadi Mratak Shramik Aarthik Sahayata Yojana
दत्तोपंत थेंगडी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना
विवरण:
“दत्तोपंत थेंगडी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना” उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य सेवा के दौरान मरने वाले पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मृतक श्रमिकों के परिवारों को तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय राहत प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
लाभ:
वित्तीय सहायता: ₹1,00,000/-
योग्यता:
- श्रमिकों का कार्य एक ऐसे प्रतिष्ठान में होना चाहिए जो फैक्ट्रियों अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत हो।
- श्रमिक की मासिक वेतन (बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- श्रमिक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- वित्तीय सहायता श्रमिक के पति/पत्नी या आश्रित (पुत्र/अविवाहित पुत्री), माता/पिता को दी जाएगी यदि श्रमिक अविवाहित है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- योजना से संबंधित ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म की सत्यापित फोटोकॉपी।
- लाभार्थी के बैंक पासबुक की सत्यापित फोटोकॉपी (बैंक का IFS कोड सहित)।
- आश्रित के साथ संबंध की पुष्टि के लिए राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी रिकॉर्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।
- रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र।