Coaching Schemes For Sc/st/obc (non-creamy Layer) & Minority Students For Universities
विवरण
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (गैर-क्रीमी लेयर), और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए कोचिंग योजनाएं लागू की जाती हैं ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के अवसरों में समान अवसर और समर्थन प्राप्त हो सके। इन योजनाओं का उद्देश्य शैक्षिक अंतर को दूर करना और इन छात्रों की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है।
कमीशन ने विश्वविद्यालयों को अलग-अलग सहायता प्रदान की है
- स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सुधारात्मक कोचिंग के लिए।
- सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग।
- SC, ST और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए NET के लिए कोचिंग।
योजना के उद्देश्य
I. अनुसूचित जाति/जनजाति/OBC (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सुधारात्मक कोचिंग
- छात्रों के शैक्षिक कौशल और भाषाई प्रवीणता में सुधार करना।
- मौलिक विषयों में उनके समझ का स्तर बढ़ाना ताकि उनके लिए ऊची अध्ययन कार्य के लिए मजबूत नींव प्रदान की जा सके।
- उनकी ज्ञान, कौशल, और दृष्टिकोण को मजबूत करना, जहां गणितात्मक और गुणात्मक तकनीकें और प्रयोगशाला गतिविधियाँ शामिल हैं।
- उन छात्रों के लिए पेशेवर मार्गदर्शन और मानसिक परामर्श प्रदान करना जिन्हें इस परामर्श की आवश्यकता है।
II. सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्ष
- यह योजना सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षों की योजना के साथ आयोजित की गई है।
- छात्रों को केंद्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं, और निजी क्षेत्र में समक्ष रिक्त पदों में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार करना।
- ऐसी विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं के चयन के लिए विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना।
III. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा के लिए कोचिंग
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को NET या SET में उपस्थित होने के लिए तैयार करना ताकि विश्वविद्यालय प्रणाली में लेक्चरर्स के रूप में चयन के लिए पर्याप्त संख्या के उम्मीदवार उपलब्ध हों।
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Benefits
संस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC (गैर-क्रीमी लेयर), और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की दर अनुसार इस योजना के एक या अधिक घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी विशेष कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है, तो अतिरिक्त खंड(एस) शामिल किए जा सकते हैं। निम्नलिखित आइटमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है:
एक बार होनेवाले आइटम:
- किताबें और पत्रिकाएँ
- ऑडियो-विजुअल और शिक्षण/अध्ययन सहायक सामग्री
- प्रिंटर सहित कंप्यूटर
- फोटोकॉपियर
- जनरेटर या इनवर्टर
पुनरावृत्ति आइटम:
- वार्षिक खर्च पर विश्वविद्यालयों के लिए ₹ 7.00 लाख प्रति वर्ष
- योजना के समन्वयक को सम्मानांतर ₹ 2000/- प्रति माह
- शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रति ग्रहण के ₹ 300/- प्रति घंटा और शास्त्रीय कक्षाओं के लिए ₹ 200/- प्रति घंटा
- संविदा के आधार पर कंप्यूटर ज्ञान वाले अंशकालिक कर्मचारी ₹ 6,000/- प्रति माह
- अंशकालिक चपरासी/अटेंडेंट ₹ 1000/- प्रति माह
- अनुमानित ₹ 50,000/- प्रति वर्ष के अनिश्चित आवश्यकताओं के लिए
Qualification
योजना के तहत वित्तीय सहायता उन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए उपलब्ध है जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(f) में आते हैं और धारा 12(B) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने योग्य होते हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की धरोहर होने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। बीपीएल कार्ड रखने वाले सामान्य उम्मीदवार (केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी) भी ऐसी कोचिंग कक्षाओं के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो OBC (गैर-क्रीमी लेयर) और गरीब सामान्य उम्मीदवारों का प्रतिशत 40% तक बढ़ाया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन स्टेप 01: आवेदक को रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल से संपर्क करना होगा।
स्टेप 02: प्रारूपित प्रारूप में आवेदन संबंधित विभाग से प्राप्त किए जाते हैं।
स्टेप 03: आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र को संबंधित विभाग को जमा करने से पहले भरा गया जाना चाहिए।
स्टेप 04: सफल सत्यापन के बाद, आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति/समुदाय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट्स
- बैंक खाता विवरण
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