Child Benefit Scheme (UKBOCWWB)
Child Benefit Scheme (UKBOCWWB)
उत्तराखंड
योजना का उद्देश्य
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCWWB), श्रम विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा “चाइल्ड बेनिफिट योजना” लागू की गई है। यह योजना पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता है।
लाभ
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
क्रम संख्या | कक्षा/पाठ्यक्रम | वित्तीय सहायता (वार्षिक) |
1 | कक्षा I से V | ₹1,800/- |
2 | कक्षा VI से X | ₹2,400/- |
3 | कक्षा XI से XII | ₹3,000/- |
4 | स्नातक/स्नातकोत्तर या समकक्ष | ₹10,000/- |
5 | आईटीआई, पॉलिटेक्निक, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम | पाठ्यक्रम शुल्क (केवल सरकारी संस्थानों के लिए) |
पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक भवन या निर्माण कार्य में संलग्न हो।
- आवेदक उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो।
- पंजीकरण के तीन महीने बाद ही श्रमिक सहायता के लिए पात्र होंगे।
- बोर्ड का सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है।
- आवेदक के पुत्र/पुत्री को कक्षा I से लेकर उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल पहले दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र
- पंजीकरण प्रमाण पत्र (UKBOCWWB)
- शिक्षा संबंधित दस्तावेज़
- विद्यालय/संस्थान से सत्यापन प्रमाण पत्र