Chief Minister Higher Education Encouragement Scholarship Scheme
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
उत्तराखंड
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
लाभ
- स्नातक प्रथम वर्ष:
- 12वीं में 80% अंक (या समकक्ष ग्रेड) वाले छात्रों को ₹3,000/-, ₹2,000/- और ₹1,500/- प्रति माह (क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर) छात्रवृत्ति।
- स्नातक द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ वर्ष:
- पिछले वर्ष में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹3,000/-, ₹2,000/-, और ₹1,500/- प्रति माह।
- स्नातक अंतिम वर्ष के बाद:
- 3 या 4 वर्षों के कुल परिणाम के आधार पर प्रथम, द्वितीय, और तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्रों को क्रमशः ₹35,000/-, ₹25,000/-, और ₹20,000/-।
- स्नातकोत्तर:
- प्रथम वर्ष में 60% अंक पाने वाले छात्रों को ₹5,000/-, ₹3,000/-, और ₹2,000/- प्रति माह।
- अंतिम वर्ष में क्रमशः ₹60,000/-, ₹35,000/-, और ₹25,000/-।
पात्रता
- उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- स्नातक या स्नातकोत्तर के नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित होना आवश्यक।
- न्यूनतम उपस्थिति 75% होनी चाहिए।
- किसी अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई का सामना न किया हो।
- एक ही समय में राज्य सरकार की केवल एक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लिया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण