Divyang Pension Scheme

दिव्यांग पेंशन योजना
उत्तराखंड

योजना का उद्देश्य
दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन विशेष योग्यजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो स्वयं आजीविका के लिए सक्षम नहीं हैं या किसी प्रकार का कठोर कार्य करने में असमर्थ हैं।

योजना के लाभ
लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,500/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता मानदंड

  1. आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  3. आवेदक दिव्यांग श्रेणी में हो और उसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो।
  4. आवेदक की मासिक आय ₹4,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    या
    आवेदक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी का होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. तहसीलदार द्वारा जारी बीपीएल प्रमाणपत्र या आय प्रमाणपत्र (मासिक आय ₹4,000/- से अधिक नहीं)।
  2. ग्राम सभा की खुली बैठक के प्रस्ताव की प्रति।
  3. परिवार रजिस्टर की प्रति।
  4. आधार कार्ड।
  5. बचत बैंक खाता।
  6. आवेदक का नवीनतम फोटो।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र (40% से अधिक) या यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।