Solar Energy Assistance Scheme (UKBOCWWB)

सोलर एनर्जी सहायता योजना (UKBOCWWB)
उत्तराखंड
योजना का उद्देश्य
“सोलर एनर्जी सहायता योजना” उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCWWB), श्रम विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को सोलर लाइट/लैंटर्न (एलईडी/सीएफएल) प्रदान की जाती है। यह लाभ श्रमिक को उनके जीवनकाल में केवल एक बार ही दिया जाएगा, भले ही पति-पत्नी दोनों बोर्ड के तहत पंजीकृत हों।
योजना के लाभ
- पंजीकृत श्रमिकों को सोलर लाइट/लैंटर्न (एलईडी/सीएफएल) प्रदान की जाएगी।
- महत्वपूर्ण जानकारी:
- रखरखाव या सेवा शुल्क के लिए लाभार्थी को संबंधित आपूर्तिकर्ता से संपर्क करना होगा।
- किसी भी प्रकार की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
पात्रता मानदंड
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन या निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- आवेदक उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- पंजीकरण के तीन महीने बाद ही आवेदक योजना के लाभ के लिए पात्र होगा।
- आवेदक का बोर्ड के साथ सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।
- यह लाभ श्रमिक को केवल एक बार दिया जाएगा, चाहे पति-पत्नी दोनों पंजीकृत हों।
- आवेदक ने किसी अन्य योजना के तहत सोलर लाइट/लैंटर्न का लाभ प्राप्त न किया हो।
- परिवार को एक इकाई माना जाएगा, जिसमें पति-पत्नी, आश्रित माता-पिता, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र और अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
नए पंजीकरण के लिए:
- पासपोर्ट साइज फोटो (2)
- आयु प्रमाण पत्र
- पिछले एक वर्ष में 90 दिन श्रमिक के रूप में कार्य का प्रमाण पत्र
- नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्माण श्रमिक का हलफनामा
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
- नामांकित व्यक्ति का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
- बैंक खाता विवरण
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
योजना के लाभ के लिए:
- श्रमिक का पंजीकरण पहचान पत्र/लेबर कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति
- श्रमिक का आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति
- मोबाइल नंबर
- स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
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