Grant Scheme for Marriage of SC and ST Girls
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कन्याओं की विवाह अनुदान योजना (उत्तराखंड)
योजना का विवरण:
यह योजना उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की कन्याओं को विवाह के खर्च को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
लाभ:
- ₹50,000/- की वित्तीय सहायता।
नोट: एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए यह लाभ लिया जा सकता है।
पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक कन्या/महिला होनी चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी का होना चाहिए।
- परिवार की मासिक आय ₹4,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वधु (लड़की) की आयु 18 से 45 वर्ष और वर (लड़के) की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- अंत्योदय कार्ड/बीपीएल प्रमाणपत्र/आय प्रमाणपत्र।
- निवास प्रमाणपत्र।
- पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र।
- परिवार के सदस्यों और आवेदक द्वारा यह घोषणा कि इस योजना का लाभ एक बेटी की शादी के लिए पहले से नहीं लिया गया है।
- आवेदक का जाति प्रमाणपत्र।
- वर-वधु की जन्म तिथि प्रमाणपत्र (हाई स्कूल सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाणपत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)।
- स्व-प्रमाणित राशन कार्ड।
- आवेदक की फोटो।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए)।