Bicycle/Sewing Machine Assistance Scheme (UKBOCWWB)
साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना (UKBOCWWB) – उत्तराखंड
योजना का विवरण:
यह योजना उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (UKBOCWWB), श्रम विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत, मैदानी क्षेत्रों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल प्रदान की जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों या उनके आश्रितों को सिलाई मशीन दी जाती है। यह लाभ जीवनभर में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
लाभ:
- साइकिल:
- मैदानी क्षेत्रों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल दी जाएगी।
- सिलाई मशीन:
- पहाड़ी क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों या उनके आश्रितों को सिलाई मशीन दी जाएगी।
पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- आवेदक को उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण के तीन महीने बाद ही लाभ के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक को बोर्ड का सक्रिय सदस्य होना चाहिए।
- यह लाभ जीवन में केवल एक बार दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़:
नई पंजीकरण के लिए:
- दो पासपोर्ट साइज की फोटो।
- आयु प्रमाणपत्र।
- पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण।
- निर्माण श्रमिक का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।
- मतदाता पहचान पत्र।
- राशन कार्ड।
- स्वयं घोषणा प्रमाणपत्र।
- नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड।
- बैंक खाता विवरण।
कल्याण योजना के लिए:
- श्रमिक/श्रमिक कार्ड का स्व-प्रमाणित पंजीकरण आईडी कार्ड।
- श्रमिक का स्व-प्रमाणित आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- आश्रित का आधार कार्ड (यदि लागू हो)।
- स्वयं घोषणा प्रमाणपत्र।
- बैंक खाता विवरण या पासबुक की प्रति।