Pre-Matric Scholarship Scheme For Minority-Uttarakhand
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए – उत्तराखंड
योजना का उद्देश्य:
उत्तराखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के छात्रों के लिए यह योजना चलाई जा रही है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों, सरकारी स्कूलों या उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन कर रहे हैं।
लाभ:
- कक्षा 1 से 5 के छात्र: ₹50/- प्रति माह (अधिकतम 12 माह)।
- कक्षा 6 से 8 के छात्र: ₹80/- प्रति माह (अधिकतम 12 माह)।
- कक्षा 9 और 10 के छात्र: ₹120/- प्रति माह (अधिकतम 12 माह)।
पात्रता:
- आवेदक छात्र उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के छात्र पात्र होंगे।
- अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1,00,000/- (1 लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों को पिछली कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- यदि छात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- केवल सरकारी, परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूल/मदरसों के छात्र पात्र होंगे।
- आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- छात्रों का अपना या उनके अभिभावक का बैंक खाता होना चाहिए, जो CBS शाखा में हो और जहां तक संभव हो, आधार से जुड़ा हो।
आवश्यक दस्तावेज:
- बैंक पासबुक की स्कैन की गई प्रति।
- पहचान पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- छात्र का फोटो।
- अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र।