Grant Scheme for Marriage of Daughters of Destitute Widow

निर्धन विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना
 

उत्तराखंड

निर्धन विधवा, वित्तीय सहायता, बालिकाओं का विवाह, विवाह अनुदान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

योजना का उद्देश्य

“निर्धन विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना” उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य विधवा पेंशन प्राप्त कर रहीं निर्धन विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभ

  • लाभार्थियों को ₹50,000/- की राशि प्रदान की जाती है।

पात्रता

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला/बालिका होनी चाहिए।
  • आवेदिका विधवा होनी चाहिए।
  • आवेदिका को जिला परिवीक्षा कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत होनी चाहिए।
  • आवेदिका के परिवार की मासिक आय ₹4,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    या
    आवेदिका बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी की होनी चाहिए।
  • वधू (आवेदिका की पुत्री) की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच और वर की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • अंत्योदय कार्ड/बीपीएल प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • विवाह पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
  • वर/वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)।
  • स्वप्रमाणित राशन कार्ड।
  • आवेदक की फोटो।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • बचत बैंक खाता (आधार से लिंक होना चाहिए) की प्रति।
  • विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *