Sant Ravidaas Shiksha Protsaahan Yojana

संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना

शिक्षा, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना और उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना है।

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 9, 10, 11 या 12 पास करने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रेरित किया जाता है और उन्हें स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है।

लाभ

वित्तीय सहायता:

  • कक्षा 1-5: ₹2,000/-
  • कक्षा 6-10: ₹2,500/-
  • कक्षा 11-12: ₹3,000/-
  • स्नातक: ₹12,000/-
  • ITI/पॉलिटेक्निक/व्यावसायिक कोर्स: ₹12,000/-
  • व्यावसायिक डिग्री (न्यूनतम 2 वर्ष): फीस या अधिकतम ₹60,000/-
    • प्रबंधन – MBA, BBA
    • इंजीनियरिंग – B.Tech, B.Arch, M.Tech, ME, BE
    • कंप्यूटर एप्लीकेशन – BCA, MCA
    • ललित कला – BFA
    • शिक्षा – B.Ed, B.P.Ed, C.P.Ed, M.Ed
    • डिजाइनिंग – फैशन/इंटीरियर/वेब
    • मास कम्युनिकेशन/पत्रकारिता – BJMC
    • फार्मेसी – B.Pharma, M.Pharma
    • आतिथ्य – होटल प्रबंधन
    • चिकित्सा – BDS, BAMS, BHMS, BUMS
    • नर्सिंग – B.Sc, M.Sc
    • वित्त – B.Com/CA/CFA/CS
    • आर्किटेक्चर – B.Arch
    • कानून – LLB, LLM
    • कृषि
  • स्नातकोत्तर: ₹24,000/-
  • शोध: ₹1,00,000/-
  • चिकित्सा स्नातक (MBBS) और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा, IIM/IIT/NIT/NIFT/कानून के लिए पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति।

अतिरिक्त प्रोत्साहन:

  • स्कूल जाने के लिए साइकिल पर सब्सिडी (एक बार)।
  • हाई स्कूल/इंटरमीडिएट में 70% अंक प्राप्त करने पर:
    • लड़के: ₹5,000/-
    • लड़कियां: ₹8,000/-
  • स्नातक/स्नातकोत्तर में 60% अंक प्राप्त करने पर:
    • लड़के: ₹10,000/-
    • लड़कियां: ₹12,000/-

पात्रता

  • निर्माण श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है और सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक का पंजीकरण के बाद कम से कम एक वर्ष (365 दिन) का सदस्यता पूरा होना चाहिए।
  • कक्षा के अनुसार 1 जुलाई को आयु:
    • कक्षा 1-2: अधिकतम आयु 6-8 वर्ष
    • कक्षा 3-5: अधिकतम आयु 8-11 वर्ष
    • कक्षा 6-8: अधिकतम आयु 11-14 वर्ष
    • कक्षा 9-12: अधिकतम आयु 14-18 वर्ष
    • स्नातक एवं स्नातकोत्तर: अधिकतम आयु 18-25 वर्ष
    • चिकित्सा स्नातक (MBBS) और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा: अधिकतम आयु 25-35 वर्ष
    • शोध या IIM/IIT/NIT/NIFT/राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय: अधिकतम आयु 25-35 वर्ष
  • निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए आधार प्रमाणित होना आवश्यक है।
  • शैक्षिक संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
  • लाभ अधिकतम दो बच्चों को ही प्राप्त होंगे।
  • पंजीकृत श्रमिक के पुत्र/पुत्री कक्षा 9, 10, 11, या 12 पास करने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर स्कूल जाने हेतु साइकिल पर सब्सिडी पाने के पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

  • वर्तमान और अगले कक्षा की अंकतालिका एवं शुल्क रसीद।
  • कक्षा 1-8 की अंकतालिका (सरकारी स्कूल)।
  • कक्षा 9-12 (प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित) या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित वाउचर/बिल।
  • पिछले वर्ष के निर्माण कार्य का रोजगार/स्वयं-घोषणा प्रमाण पत्र।
  • साइकिल लाभ के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ (अंकतालिका, अगले कक्षा की शुल्क रसीद, स्कूल प्रवेश/शिक्षा प्रमाण पत्र)।
  • अन्य समान योजना का लाभ न प्राप्त करने की स्वयं-घोषणा पत्र।

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