Surgical Grant For The Prevention Of Disability
विकलांगता रोकथाम के लिए सर्जिकल अनुदान
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब और असहाय विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की रोकथाम के लिए आवश्यक सर्जिकल सहायता प्रदान करना है। यह योजना नेत्रहीन, श्रवण बाधित, और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए भी है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत उन विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें विकलांगता की रोकथाम या सुधार के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
शामिल सर्जरी के प्रकार
- नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सर्जरी:
- इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट
- क्रेनियोप्लास्टी
- कपाल की मरम्मत
- श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सर्जरी:
- कॉक्लियर इम्प्लांट
- टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की मरम्मत
- मास्टॉइड सर्जरी
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सर्जरी:
- एस पी नेल ऑपरेशन
- ऑर्थोसिस और कृत्रिम अंग
- बाहरी स्थिरीकरण (एक्सटर्नल फिक्सेशन)
- घुटना, कूल्हा, और टखने का प्रतिस्थापन और सुधारात्मक सर्जरी
- कंधा, कोहनी और कलाई सुधार सर्जरी
- पोलियो के बाद की विकृति का सुधार
- संकुचन की मरम्मत
- लिगामेंट की मरम्मत
- टेंडन का प्रत्यारोपण
- सॉफ्ट टिश्यू रिलीज सर्जरी
- संकुचन सुधार सर्जरी
- इलिजारोव लैंडिंग और सुधारात्मक सर्जरी
- कुष्ठ रोग से ठीक हुए विकलांगता के लिए:
- हाथ के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी
- पैर के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी
लाभ
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को अधिकतम 6,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- आवेदक या अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या कम से कम 5 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो।
- आवेदक किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से)
- राज्य अस्पताल के अधीक्षक/इंचार्ज द्वारा सर्जरी का अनुमानित खर्चा विवरण