Artificial Limbs/Assistive Equipment Scheme

विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग

योजना का सारांश:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह उन विकलांग लोगों के लिए है जिनकी (या उनके परिवार की) वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460/- से अधिक नहीं है।

लाभ:

  • कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम ₹8,000/- की वित्तीय सहायता।
  • बहु-विकलांगता या एक से अधिक सहायक उपकरणों की आवश्यकता होने पर, एक बार में ₹10,000/- तक की वित्तीय सहायता।

पात्रता:

  • उत्तर प्रदेश का निवासी विकलांग व्यक्ति, जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित हो।
  • विकलांग व्यक्ति को पिछले तीन वर्षों में किसी अन्य सरकारी योजना से लाभ नहीं मिला होना चाहिए (शैक्षणिक संस्थानों में नियमित छात्रों के लिए यह सीमा एक वर्ष होगी)।
  • गरीबी रेखा के अंतर्गत आय मानदंड पूरा करता हो।

आवेदन प्रक्रिया:

  • विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय, जन सुविधा केंद्र, या लोकवाणी केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज़ (फोटो, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मेडिकल रिपोर्ट) संलग्न करके आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  • लाभार्थियों को सहायक उपकरण जिलों में “पहले आओ, पहले पाओ” आधार पर वितरित किए जाएंगे।

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. फोटो
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. विकलांगता प्रमाण पत्र
  4. जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग से हों)
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. मेडिकल रिपोर्ट

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