Panchayat Kalyan Kosh

पंचायत कल्याण कोष
विवरण:
“पंचायत कल्याण कोष” योजना उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और तीन स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवारों या आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं (आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों के मामलों को छोड़कर)।
लाभ:
- ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, और जिला पंचायत अध्यक्ष: ₹10,00,000/-
- जिला पंचायत सदस्य: ₹5,00,000/-
- क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹3,00,000/-
- ग्राम पंचायत सदस्य: ₹2,00,000/-
योग्यता:
- आवेदक मृत पंचायत प्रतिनिधि का परिवार का सदस्य या आश्रित होना चाहिए।
- सहायता तब प्रदान की जाती है जब पंचायत प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और ग्राम पंचायत के सदस्य) अपने कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
- आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक की पहचान पत्र
- मृत पंचायत प्रतिनिधि के साथ संबंध का प्रमाण
- राशन कार्ड
- यदि पंचायत प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु हुई है, तो पंचनामा, शव परीक्षण रिपोर्ट या पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की कॉपी
- प्राकृतिक मृत्यु के मामले में सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
- ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र, क्षेत्र प्रमुख या क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में विकास खंड अधिकारी द्वारा, और जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक
- निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय से प्रमाणन रिकॉर्ड
- आवश्यकतानुसार कोई अतिरिक्त दस्तावेज
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