Marriage Grant Scheme
विवाह अनुदान योजना
विवरण
इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान प्रदान करना है, ताकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवारों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत, असहाय, गरीब, और बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान का प्रावधान है।
लाभ
- प्रति विवाह ₹20,000/- की सहायता प्रदान की जाएगी।
योग्यता
- अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की बेटियों के लिए (पिछड़े वर्ग में अल्पसंख्यक को छोड़कर)।
- शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय ₹56,460/- से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की और लड़के की उम्र क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करना होगा।
- पति की मृत्यु के बाद की destitute महिलाओं और विधवा आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, और उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- एक परिवार से अधिकतम 02 बेटियों के लिए विवाह अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदकों को जन सुविधा केंद्रों, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक को विवाह की तारीख से 90 दिन पहले या विवाह के 90 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी स्व-प्रमाणित अपलोड किए गए दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह निमंत्रण पत्र), विधवा/ PwD प्रमाण पत्र, और बैंक खाता से संबंधित दस्तावेज़) के साथ रखना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह निमंत्रण पत्र)
- विधवा/ PwD प्रमाण पत्र के मामले में दस्तावेज़
- बैंक खाता से संबंधित दस्तावेज़