Marriage Incentive Reward Scheme
विवरण:
यह एक राज्य द्वारा प्रायोजित योजना है, और केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत, दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विवाह का पंजीकरण राज्य के रजिस्ट्रार के साथ होना चाहिए और एक या दोनों व्यक्तियों को दिव्यांग होना आवश्यक है।
लाभ:
- दिव्यांग युवक के मामले में: 15,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
- दिव्यांग युवती के मामले में: 20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
- यदि दोनों युवक और युवती दिव्यांग हैं: 35,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
पात्रता:
- न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।
- जोड़ा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम पांच वर्षों से वहां का निवासी होना चाहिए।
- दंपति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए।
- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दंपति में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- विवाह पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन ऑनलाइन किया जाता है।
- सबसे पहले आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- पंजीकरण पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें:
i. दंपति की दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत।
ii. दंपति का नाम।
iii. वर्तमान पता।
iv. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। - आवेदन फॉर्म जमा करें।
नोट: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी 15 दिनों के भीतर आपके जिले के जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आयु प्रमाण पत्र।
- पता प्रमाण पत्र।
- फोटो।
- दिव्यांगता प्रतिशत प्रमाण पत्र।
- विवाह प्रमाण पत्र।